दरभंगा: बहेड़ा थाना कांड संख्या 455/23 की जांच में लापरवाही बरतने पर थानाध्यक्ष चंद्रकांत गौरी को निलंबित कर दिया गया है। उनके खिलाफ विभागीय जांच शुरू कर दी गई है। यह कार्रवाई वरीय पुलिस अधीक्षक जगुनाथ रेड्डी जलारेड्डी की अनुशंसा पर की गई है।

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पुलिस उप-महानिरीक्षक, मिथिला क्षेत्र ने निलंबन का आदेश जारी किया है। साथ ही उनका मुख्यालय पुलिस केंद्र दरभंगा निर्धारित किया गया है।

मामला 14 दिसंबर 2023 को दर्ज हुआ था। इसमें धारा 395 के तहत डकैती का आरोप है। जांच के दौरान पाया गया कि अनुसंधानकर्ता चंद्रकांत गौरी ने गंभीर लापरवाही, मनमानी और अनुशासनहीनता की। पुलिस अधीक्षक ग्रामीण आलोक को जांच कर रिपोर्ट देने का निर्देश दिया गया था। रिपोर्ट में आरोपों को सही पाया गया।

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कांड के अप्राथमिकी अभियुक्त सुबोध कुमार को मुहीउद्दीननगर थाना कांड संख्या 01/24 में गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेजा गया था। अनुसंधानकर्ता ने 16 जनवरी 2024 को कोर्ट में रिमांड के लिए रिपोर्ट दिया, लेकिन अब तक रिमांड नहीं कराया गया।

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कांड में केवल एक अभियुक्त अंकेश कुमार उर्फ माइकल का आपराधिक इतिहास दर्ज किया गया है। अन्य अभियुक्तों का इतिहास नहीं लिखा गया। जब्त रुपए और सामानों की पहचान परेड भी नहीं कराई गई।

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वरिष्ठ अधिकारियों ने अनुसंधान बैठक में समीक्षा के निर्देश के बावजूद थानाध्यक्ष ने कांड की समीक्षा नहीं की। यह उनके कर्तव्य के प्रति लापरवाही और आदेश की अवहेलना को दर्शाता है। जांच रिपोर्ट में इन सभी बातों की पुष्टि हुई है।