अवैध हथियार रखने के जुर्म में ढ़ाई साल कारावास की सजा।
दरभंगा: बिरौल के एसडीजेएम प्रियांशु राज की कोर्ट ने कुशेश्वरस्थान थाना क्षेत्र के कोदरा गांव निवासी मिथिलेश यादव को अवैध आर्म्स के आरोप में ढ़ाई साल की सजा सुनाई है।

सबडिविजनल प्रॉसक्यूशन अधिकारी गुजंन कुमार सिंह ने बताया कि गत वर्ष 16 जून 2022 को कुशेश्वरस्थान थाना क्षेत्र के असमा पुल के समीप अभियुक्त मिथिलेश यादव को अवैध आर्म्स और गोलियां अपने पास रखने के आरोप में कुशेश्वरस्थान पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया था।

मामले के विचारण के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से चार गवाहों को न्यायालय में पेश किया गया था। अभियोजन और बचाव के पक्ष के अधिवक्ताओं की लंबी बहस सुनने के पश्चात एसडीजेएम ने मिथिलेश यादव को ढाई वर्ष की कारावास की सजा सुनाई। दोषी पाए गये अभियुक्त कै एक हजार रुपये का अर्थ दंड भी लगाया गया है।

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