दरभंगा: अलीनगर से भाजपा विधायक मिश्रीलाल यादव की विधानसभा सदस्यता रद्द कर दी गई है। बिहार विधानसभा सचिवालय ने अधिसूचना जारी कर यह जानकारी दी। दरभंगा स्थित विशेष न्यायालय एमपी-एमएलए ने विधायक को दोषी ठहराते हुए 27 मई को सजा सुनाई थी। इसी आधार पर जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 8 और संविधान के अनुच्छेद 191(1)(e) के तहत उनकी सदस्यता समाप्त कर दी गई।

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विशेष न्यायाधीश करुणानिधि प्रसाद आर्य की अदालत ने विधायक मिश्रीलाल यादव और केवटी प्रखंड के गोसाईं टोल पचाढी निवासी सुरेश यादव को दोषी करार दिया। दोनों को भारतीय दंड संहिता की धारा 323 के तहत 2 साल की सजा और 1 लाख रुपए जुर्माना लगाया गया है।

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मामला रैयाम थाना कांड संख्या 4/19 से जुड़ा है। समैला निवासी उमेश मिश्र ने 30 जनवरी 2019 को प्राथमिकी दर्ज कराई थी। उन्होंने बताया कि 29 जनवरी 2019 की सुबह 6 बजे वे मॉर्निंग वॉक पर निकले थे। जब वे गोसाईं टोल पहुंचे, तो पूर्व दिशा से आ रहे मिश्रीलाल यादव, सुरेश यादव और 20-25 अन्य लोग हथियारों से लैस होकर कदम चौक पर घेर लिए।

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गाली-गलौज करने लगे। विरोध करने पर मिश्रीलाल यादव ने फरसा से सिर पर वार किया। सिर कट गया, खून बहने लगा। सुरेश यादव ने रॉड और लाठी से मारा और जेब से सामान निकाल लिया।

घायल उमेश मिश्र का इलाज पहले पीएचसी और फिर डीएमसीएच में हुआ था।

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अनुसंधानकर्ता ने 12 अक्टूबर 2019 को आरोप पत्र दाखिल किया। कोर्ट ने 17 अप्रैल 2020 को संज्ञान लिया। अभियोजन पक्ष की गवाही और बहस के बाद अदालत ने 27 मई फैसला सुनाया। विधायक मिश्रीलाल यादव और सुरेश यादव को दोषी मानते हुए सजा दी गई।