दरभंगा: जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश नागेश प्रताप सिंह की अदालत ने दहेज के लिए एक नव विवाहिता को केरोसिन छिड़क कर हत्या का प्रयास मामले में बहादुरपुर थाना क्षेत्र के देकुली निवासी पति मोनू कुमार यादव को 7 वर्षों का सश्रम कारावास और 20 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।

वहीं ससूर राम सोगारथ यादव और सास अनीता देवी को 5-5 वर्षों की कारावास की सजा तथा 7500 रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। कोर्ट ने अर्थदंड की राशि पीड़िता अनुपम कुमारी को भुगतान किये जाने का निर्णय सुनाई है। अदालत ने विगत 28 मई को हीं इस मामले का सत्रवाद सं.29/22 की सूनवाई पूरी कर तीनो जूर्मियों को भादवि की धारा 307(प्राणलेवा हमला) धारा 498 गृहप्रताड़ना और दहेज निषेध अधिनियम की धारा 4 में दोषी घोषित किया था।

अभियोजन पक्ष का संचालन कर रहे एपीपी चमक लाल पंडित ने बताया कि 16 जनवरी 2021 की सुबह देकुली गांव में महज एक वर्ष पूर्व ब्याही गई अनुपम कुमारी को पति, सास ससूर ने पांच लाख रुपया दहेज की मांग को लेकर केरोसिन छिड़क जला दिया। घटना की सूचना पर पहुंचे विवाहिता के पिता उसे जले अवस्था उठाकर वर्न हॉस्पिटल पंडासराय में ईलाज कराया। इसकी प्राथमिकी जख्मी पीड़िता के पिता सदर मब्बी थाना क्षेत्र के शीशो पश्चिमी निवासी बचनदेव यादव ने 20 जनवरी 21 को बहादुरपुर थानाकांड सं. 45/21 संस्थित कराया था। गुरुवार को अदालत ने जुर्मी अभियुक्तों का सजा अवधि निर्धारण के बिन्दु पर अभियोजन और वचाव पक्ष का वहस सुनने के बाद पति मोनू कुमार यादव को क्रमश: धारा 307 में सात बर्षों का कठोर कारावास, तथा 10 हजार रुपये अर्थदंड, धारा 498 में छ: माह का कारावास और पांच हजार रुपये अर्थदंड तथा दहेज निषेध अधिनियम की धारा 4 में छ: माह की कारावास की सजा और पांच हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।

वहीं जुर्मी सास और ससुर को धारा 307 में 5 बर्ष की कारावास और पांच हजार रुपये अर्थदंड, धारा 498 में छ: माह की कारावास और ढाई ढाई हजार रुपये अर्थदंड, डीपी ऐक्ट की धारा 4 में छ: माह की सजा तथा दोनो सास व ससुर को कुल मिलाकर 7500 रुपये अर्थदंड चुकाने का निर्णय सुनाया है। सभी सजायें साथ-साथ चलेगी।